दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद पुराने नोट बंद हो चुके है। जिन लोंगों ने अपने पुराने नोटों के रूप में जन-धन खातों में जमा किए हैँ उन खातों पर आरबीआई धन निकासी की सीमा तय करने जा रही है।
जनधन खातो में करेंसी की अधिकता को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाने अब नया कदम उठाया है। अब जन-धन खातों से हर माह 10 हजार रुपये ही निकाला जा सकेगा। विभिन्न परिस्थितियों में इस सीमा से अधिक धन भी निकाला जा सकेगा।
बुधवार को आरबीआई की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि केवाईसी नियमों का पालन करने वाले खाताधारक हर माह अपने खाते से 10 हजार रुपये निकाल सकते हैं। 10 हजार रुपये से अधिक ध्नराशि की मांग करने वाले खाताधारकों को बैंकों के ब्रांच मैनेजर अकांउट धारक के दस्तावेजों की जॉंच करने के बाद निकासी को मंजूरी दे सकेगा।