मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार पुलिसकर्मियों को भी सप्ताह में एक दिन का अवकाश देने पर विचार करे। उन्हें भी हर सरकारी कर्मचारी की तरह एक दिन की छुट्टी मिले ताकि वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।
पुलिस बल में अर्दली प्रणाली खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर एक दिन पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एन. किरुबाकरन ने कहा, ‘हर सरकारी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन अवकाश लेने का हकदार है। इसी तरह पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश क्यों नहीं मिलता है? इससे वे तरोताजा हो सकते हैं और उन्हें दबाव से राहत मिल सकती है।’
इतना कहने के बाद न्यायाधीश ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पीएच अरविंद पांडियन को इस संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश लेने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्हें यह बताने के लिए भी कहा कि किस तारीख से वे लोग इस निर्देश को लागू करना चाहेंगे। अदालत ने माना कि सरकार को इस मामले पर गंभीर विचार करना चाहिए। यह पुलिस के हित में है इसलिए सरकार इस पर फैसला ले। मामले पर आगे की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।