नई दिल्ली: पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम और उनकी पत्नी नलिनी को सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में 20 दिन की राहत देते हुए कहा है कि ईडी द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना की जाय. जानकारी के मुताबिक़ आयकर विभाग ने इस मसले पर जवाब देने के लिए न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे मानते हुए सुप्रीमकोर्ट ने 21 दिनों का वक़्त देते हुए सुनवाई को टाल दिया है, जिससे चिदंबरम परिवार को राहत मिल गई है. बता दें इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी और ईडी से जवाब माँगा था और नलिनी पर कार्रवाई न करने का आदेश सुनाया था.
सारदा चिटफंड घोटाले में मद्रास उच्च न्यायालय ने ईडी का समन रद्द करने से इंकार कर दिया था. घोटाले की जांच के दरमियान गवाह के लिए मिले समन को खारिज करने की अपील को ठुकरा दिया था. नलिनी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं आना चाहती थीं जिसके लिए उन्होंने आईपीसी की धारा 160 का सहारा लेकर यह याचिका दायर की थी कि किसी महिला को पूछताछ के लिए उसके निवास स्थान से बाहर नहीं बुलाया जा सकता है.
जिस पर कोर्ट ने कहा था कि यह अनिवार्य तो नहीं है, यह परिस्थितियों और और तथ्यों पर निर्भर करता है, आपको छूट नहीं दी जा सकती है. लगभग 150 पन्नों की रिपोर्ट में कोर्ट ने कहा कि कोई भी अभियुक्त लिंग के आधार पर छूट नहीं मांग सकता है. यह फैसला कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर सुनाया है, और निदेशालय को जांच के लिए नई तारीख तय करने के लिए भी निर्देशित किया था.
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