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दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20 वर्ष की सजा

बहराइच: दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20 वर्ष की सजा, 70 हजार का अर्थदंड

बहराइच: पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग ने दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की है।

मामला 2014 का है, जब 14 वर्षीय लड़की को उसके गांव के ही लालू पुत्र इकराम और शब्बू पुत्र हसन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। अभियुक्तों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ सोने चांदी के जेवर, ₹16,000 नकद और एक मोबाइल फोन भी ले गए थे।

पीड़िता की तलाश के दौरान, एक व्यक्ति ने अभियुक्तों को चार पहिया वाहन में ले जाते देखा, जिसके बाद लड़की के परिवार ने पुलिस को सूचना दी। थाना कोतवाली नानपारा में वादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की।

पुलिस की विशेष टीम ने अभियुक्तों के खिलाफ धारा 363, 366, 376D, 452, 392, 506 भारतीय दंड संहिता और 5g/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। इस केस में विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह, संतोष सिंह, और सुरेंद्र मौर्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस सजा से साबित होता है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस विभाग ने दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।


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