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मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। आज, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब चुनाव आयोग मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है।

बता दें कि बाबा गोरखनाथ ने 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि नामांकन पत्रों में विसंगतियां थीं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते थे। इस कारण चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की थी, क्योंकि यह मामला कोर्ट में लंबित था।

हालांकि, बाबा गोरखनाथ ने अब हाई कोर्ट में अपनी याचिका वापस लेने के लिए एक अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के आयोजन की राह साफ हो गई है।

इस उपचुनाव के लिए सीट तभी खाली हुई थी, जब सपा के अवधेश प्रसाद इस साल फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए, जिसके कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकती है।

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