नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को डीडीसीए और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है।
अदालत ने 10 हजार रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को यह राहत दी है। इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था।
अदालत ने गत 30 जनवरी को केजरीवाल और निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को तलब करते हुए कहा था कि प्रथम दष्टया उनके बयानों से क्रिकेट संघ एवं उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा।
शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल और कीर्ती आजाद ने चचार्ओं में बने रहने एवं राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मानहानि करने वाले बयान दिए। हालांकि अदालत ने आजाद को 10,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी थी।
याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि वित्तीय हेरफेर के अलावा, डीडीसीए में एक देह व्यापार गिरोह सहित कई बड़ी कारगुजारियां हो रही हैं।
आजाद के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने केजरीवाल के मानहानिकारक आरोपों का समर्थन किया और दावा किया कि उन्होंने 2007 में ऐसा ही मुद्दा उठाया था।
पेश ना होने पर लगाई फटकार: पिछली कई सुनवाई के बाद आज पेश होने पर तीस हजारी कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। दरअसल केजरीवाल के वकीलों ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि सीएम को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दी जाए।
इसपर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही ऐसी छूट दी जाती है, मुख्यमंत्री को नहीं। जब केजरीवाल मानहानि के अन्य मामलों की सुनवाई में पेश हो सकते हैं तो इस मामले में क्या दिक्कत है।
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