नई दिल्ली। सरकार ने पुराने नोट खातों में जमा करने के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। कोई भी खाताधारक अपने खाते में 30 दिसंबर, 2016 तक 5000 से ज्यादा की रकम एक बार ही जमा कर सकता है।
सरकार के इस फैसले के अनुसार यदि आपके पास 5000 से ज्यादा रुपये है तो आप अब एक बार में ही उसे जमा करा सकते हैं। बार-बार जमा करने की इजात नहीं होगी।
RBI की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि भी सिर्फ उन्हीं खातों में जमा हो पाएगी, जिसका केवाइसी जमा है। अब बैंक अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्होंने बंद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अब तक बैंक में जमा क्यों नहीं कराए थे।
आपका संतोषजनक जवाब लगने पर ही राशि जमा करने की इजाजत दी जाएगी। आपके जवाब को ऑडिट के लिए रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। वहीं जिस खाते का KYC जमा नहीं कराया गया है, उसमें 50,000 रुपये तक ही जमा कराने की सीमा होगी। इसका फैसला संबंधित अकाउंट से जुड़ी गतिविधियों के मुताबिक तय दिशा-निर्देशों के आधार पर होगा।
RBI की नई अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से काला धन घोषणा की नई स्कीम के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी। इस योजना के तहत काले धन का खुलासा करने वाले व्यक्ति को 50% टैक्स और जुर्माना देना होगा।
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