नई दिल्ली। नए साल पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को तीन से छह गुना तक अधिक रकम अदा करनी पड़ेगी। मोटर वेहिकल एक्ट में 22वां संशोधन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
लर्निंग लाइसेंस के लिए 60 रुपए की जगह अब 200 रुपए चुकाने होंगे। स्थायी डीएल के लिए पहले 300 रुपए की जगह अब 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कार के रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए की जगह अब 600 रुपए चुकाने होंगे।
LMV वाहनों के लिए 300 रुपये के बजाय अब 1000 रुपये देने होंगे। वहीँ हैवी गुड्स एवं पैसेंजर वाहनों के लिए भी 600 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए पंजीकरण के लिए जमा कराने होंगे।
विदेशी वाहनों के पंजीकरण के लिए भी अब 800 रुपए के बजाय 5000 हजार रुपए खर्च करने होंगे।