लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को मऊ जिले में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने योगी सरकार की नई कल्याणकारी योजना “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” को लागू करने का ऐलान किया। यह योजना प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए होगी और इसके तहत उन्हें उनके बकाया विद्युत बिलों पर राहत मिलेगी।
योजना के मुख्य बिंदु
योजना तीन चरणों में लागू होगी:
पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2024 तक (16 दिन)
दूसरा चरण: 01 जनवरी से 15 जनवरी, 2025 तक (15 दिन)
तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक (16 दिन)
उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर, 2024 तक के बकाए बिलों का 30 प्रतिशत राशि जमा करना होगा।
उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट मिलेगी।
100% छूट (घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, 1 किलोवाट भार तक) पहले चरण में।
किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
किसानों के लिए विशेष राहत: 31 मार्च, 2023 तक के बकाए बिलों पर छूट के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराया जाएगा।
न्यायालय में लंबित मामलों को भी समाधान के तहत लाया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।
विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियां: घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं के लिए योजना लागू होगी।
पंजीकरण का तरीका: उपभोक्ता पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी खंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और एकमुश्त भुगतान के जरिए अधिकतम छूट का फायदा उठाएं।
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