“EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा, जिसमें ATM से PF निकासी की सुविधा और अंशदान बढ़ाने पर विचार शामिल है। जानें कैसे नए नियम कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।”
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अहम बदलाव करने की योजना बनाई है, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और पेंशन योजना (EPS) की प्रक्रिया को और अधिक लचीला और कर्मचारी के अनुकूल बनाएगा। इन बदलावों के तहत, कर्मचारियों को अब अपने EPF फंड को आसानी से और तत्काल निकालने की सुविधा मिलने की संभावना है। इसके साथ ही, कर्मचारियों के अंशदान में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है, ताकि भविष्य में रिटायरमेंट के बाद उनकी राशि और पेंशन को मजबूत किया जा सके।
ATM से EPF निकासी की सुविधा:
EPFO 3.0 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ATM से EPF फंड की निकासी की सुविधा देना है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुविधा अगले साल जून 2025 से लागू हो सकती है, और इसके तहत कर्मचारी एक निर्धारित सीमा तक ही अपना PF फंड निकाल पाएंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए होगी, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में तत्काल पैसे की जरूरत होती है, जबकि उनका रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे। इसे एक डेबिट कार्ड की तरह ‘EPFO विड्रॉल कार्ड’ के रूप में पेश किया जाएगा, जिसे ATM पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अंशदान में वृद्धि पर विचार:
कर्मचारी के EPF अंशदान को वर्तमान 12% से बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, कर्मचारी 12% का योगदान अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते पर करता है। इसमें 8.33% पेंशन फंड में और 3.67% EPF में जमा होता है। प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारी अपनी इच्छा से इस अंशदान को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका रिटायरमेंट फंड और पेंशन लाभ बढ़ेगा।
पेंशन स्कीम में सुधार:
EPFO के प्रस्ताव में पेंशन स्कीम (EPS-95) में भी बदलाव किया जाएगा। इसमें कर्मचारी को अपनी पेंशन अंशदान को बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, नियोक्ता (कंपनी) के अंशदान में कोई बदलाव नहीं होगा। नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में रहेगा।
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EPFO 3.0 की अन्य सुविधाएं:
EPFO का डिजिटल रूपांतर अब तक दो चरणों में हुआ है। EPFO 1.0 में खातों का रखरखाव मैनुअल था, जबकि EPFO 2.0 में डिजिटल सुविधा शुरू हुई, जिसमें कर्मचारियों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जैसी सेवाएं मिलीं। अब EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल और नए इंटरएक्टिव फीचर्स की सुविधा मिलेगी, जिससे वे PF के बारे में अधिक जागरूक हो सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से टॉप-अप अंशदान कर सकेंगे।
PF निकासी की सुविधा:
EPFO के अनुसार, कर्मचारियों को घर खरीदने, मेडिकल इलाज या अन्य उद्देश्यों के लिए PF से राशि निकालने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, घर के निर्माण या खरीदने के लिए कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 36 गुना तक PF से निकाल सकते हैं। मेडिकल उपचार के लिए किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है और कर्मचारी बिना किसी शर्त के राशि निकाल सकते हैं।
नौकरी जाने पर PF निकासी:
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह 1 महीने के बाद अपने PF खाते से 75% तक राशि निकाल सकता है। शेष 25% राशि को वह नौकरी से दो महीने बाद निकाल सकता है। यह सुविधा कर्मचारियों को बेरोजगारी के दौरान मदद प्रदान करेगी।
इनकम टैक्स पर प्रभाव:
PF निकासी के संबंध में इनकम टैक्स के नियमों में भी स्पष्टता दी गई है। यदि कोई कर्मचारी 5 साल की नौकरी अवधि पूरी कर लेता है और PF निकालता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कर्मचारी 5 साल से पहले राशि निकालता है और राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो उसे 10% TDS देना होगा, और यदि कर्मचारी के पास पैन कार्ड नहीं है तो यह TDS 30% हो जाएगा। हालांकि, कर्मचारी फॉर्म 15G/15H भरकर TDS से बच सकते हैं।
निष्कर्ष: EPFO 3.0 के इन बदलावों से कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि और पेंशन के मामले में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी। कर्मचारी अपनी जरूरतों के मुताबिक फंड का उपयोग कर पाएंगे, जबकि उनकी रिटायरमेंट योजना सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों के अंशदान को बढ़ाने की सुविधा से उनका भविष्य वित्तीय दृष्टि से मजबूत होगा।
यह बदलाव EPFO के डिजिटल रूपांतरण के एक नए युग की शुरुआत है, जो कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि के बारे में अधिक जागरूक और सशक्त बनाएगा।
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विशेष संवाददाता -मनोज शुक्ल
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