लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की ओर से एक अहम सूचना जारी की गई है। जवाहर भवन कोषागार लखनऊ से पेंशन आहरण करने वाले ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर, जिनकी पेंशन का भुगतान पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बंद है, उन्हें अब जीवित प्रमाण पत्र पेंशनर के रूप में स्वयं उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजों के साथ कोषागार में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
मुख्य कोषाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि कई पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने विगत एक वर्ष या उससे अधिक समय से न तो जीवित प्रमाण-पत्र जमा किया है, न ही उनके परिजनों ने किसी प्रकार की जानकारी दी है। इस कारण बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनरों की पेंशन रुकी हुई है।
कोषागार विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन पेंशनर या पारिवारिक पेंशनरों का निधन हो चुका है, उनके परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (ID) और एक प्रार्थना पत्र के साथ किसी भी कार्य दिवस पर कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ में उपस्थित होकर सूचना दें, जिससे कि पेंशन खाते को बंद किया जा सके और अनावश्यक भुगतान से बचा जा सके।
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पेंशनर को चाहिए कि वे अपने मूल पहचान पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होकर प्रमाणपत्र जमा करें। यह प्रक्रिया सभी कार्य दिवसों में की जा सकती है।
यह जानकारी पत्र सूचना शाखा, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी की गई है और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क अधिकारी संजय कुमार से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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