बहराइच: चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना जनसठ स्थित सलारपुर निवासी रियाजुद्दीन उर्फ भूरा का है।
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मामले का विवरण: एनसीबी लखनऊ की टीम ने दिसंबर 2015 में सीमावर्ती क्षेत्र रूपईडीहा में रियाजुद्दीन को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। टीम ने बरामद चरस को सीज करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सुनवाई की प्रक्रिया: शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी। इसके बाद अदालत ने रियाजुद्दीन को दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आर्थिक दंड: अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यदि दोषी अर्थदंड की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह सजा नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कानून के तहत की गई कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो समाज में अवैध ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। स्थानीय पुलिस और एनसीबी ने इस निर्णय को सकारात्मक रूप में देखा है और उन्होंने आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयों की योजना बनाई है।
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