लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला कर्नाटक के एस. विग्नेश द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त किसी भी जानकारी का ब्योरा देने को कहा है। अदालत ने केंद्र को 24 मार्च तक इस विवाद पर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है।
क्या है मामला?
एस. विग्नेश ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता भी है। इसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही ब्रिटिश सरकार से जानकारी मांग चुकी है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर भारतीय संविधान और नागरिकता कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
अदालत का कड़ा रुख
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर जल्द से जल्द स्पष्टता लाई जानी चाहिए। अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि अब तक इस विवाद पर क्या कार्रवाई की गई है।
राजनीतिक गलियारों में हलचल
इस मामले के पुनः चर्चा में आने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे भाजपा की साजिश बताया है, जबकि सत्ताधारी दल का कहना है कि यह केवल कानून के अनुसार कार्रवाई है।
देखना यह होगा कि 24 मार्च को अदालत के सामने केंद्र सरकार क्या रिपोर्ट पेश करती है और यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है।
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