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पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी अर्थदंड के साथ 20 साल की सजा

मानसिक कमजोर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, हुई 20 साल की जेल

बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में मंद बुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ने 20 साल की सजा दी है। साथ ही पॉक्सो कोर्ट ने एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जिले के हुजुरपुर थाने में 25 जुलाई 2021 को पीड़िता के पिता ने लिखित सूचना दी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी जो मानसिक रूप से कमजोर है, उसे थाना कैसरगंज के गण्डारा निवासी रकिब उर्फ इरफान पुत्र रईस ने अपहृत कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां पीठासीन अधिकारी दीपकांत मणि ने पत्रावली का अनुशीलन करने तथा दोेनोे पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी रकिब उर्फ इरफान को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस की ओर से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ अन्य औपचारिकताओं को भी तेजी से गुणवत्तापरक तरीके सेे किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि पीड़िता को त्वरित न्याय मिल रहा है।

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