नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना में मुस्लिम अफसर अंसारी आफताब अहमद की याचिका खारिज कर दी है। उन्हें दाढ़ी रखने को लेकर वायुसेना से डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
आफताब ने याचिका में कहा था कि संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दाढ़ी रखना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने दलील दी थी कि जिस तरह वायुसेना में शामिल सिखों को दाढ़ी और पगड़ी रखने की इजाजत है उसी तरह उन्हें भी इसकी अनुमति मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारतीय वायुसेना में धार्मिक आधार पर अफसर दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में दखल नहीं दे सकते।
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