गुरुग्राम। विधानसभा आम चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशी की ओर से बल्क में भेजे गए एसएमएस का खर्च उसी के चुनाव खर्चे में जोड़ा जाएगा। ये एसएमएस आडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिला में मीडिया मानिटरिंग कमेटी गठित कर दी गई है। जो कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। जो उम्मीदवार चुनाव के दौरान बल्क एसएमएस की सुविधा इस्तेमाल करने का इच्छुक है। उसे इसके लिए एमसीएमसी कमेटी से सर्टिफाइड रूप में अनुमति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि संबंधित उम्मीदवार इसके लिए लघु सचिवालय के छठे तल पर स्थित डीआईपीआरओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आयोग की ओर से सोशल मीडिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के बल्क में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को ऐसे बल्क एसएमएस की जानकारी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
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