Monday , December 9 2024
यूपी सरकार आउटसोर्सिंग फैसले, UP government outsourcing decision, कर्मचारियों के अधिकार, Employee rights UP, सेवायोजन पोर्टल प्रक्रिया, Employment portal process, आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर रोक, Restriction on outsourcing agencies, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, Transparent hiring process, यूपी आउटसोर्सिंग कर्मी, UP outsourcing employees, सेवायोजन पोर्टल नियुक्तियां, Employment portal recruitment, आउटसोर्सिंग नियम यूपी, Outsourcing rules UP, कर्मियों का मानदेय, Employee salary UP, एजेंसियों की मनमानी रोकथाम, Stopping agency malpractice,
सीएम योगी ने बनाया नया आउटसोर्सिंग नियम

यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों को दी बड़ी राहत, मनमानी रोकने के लिए बनाए सख्त नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐसे कर्मियों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यह कदम आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी को रोकने और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार के नए नियमों के तहत अब कोई भी एजेंसी आउटसोर्सिंग कर्मियों को मनमाने तरीके से नौकरी से नहीं हटा सकेगी। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की जरूरत होगी, तो पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

यह सुनिश्चित किया गया है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को हर महीने तय तारीख पर वेतन (मानदेय) दिया जाएगा। इससे उन्हें वित्तीय असुरक्षा से राहत मिलेगी।

कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए अवैध वसूली पर भी सरकार ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब अवैध तरीके से पैसा लेने पर एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवाओं को समाप्त करने से पहले विभागीय मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इससे कर्मियों को अनुचित दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com