लखनऊ। लखनऊ । जल निगम के चेयरमैन मोहम्द आज़म खान के खिलाफ हाइकोर्ट ने वारन्ट जारी किया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वारंट के जरिये मंत्री आजम खान को 6 मार्च को तालाब किया है। हाईकोर्ट द्वारा बुलाए जाने के बावजूद भी उपस्थित न होने पर कोर्ट ने यह कड़ी कार्रवाई की है।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जल निगम के इंजीनियर के सेवा सम्बन्धी मामले में मंत्री आज़म खान, जल निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता को तलब किया था।
सुनवाई के समय एक मार्च को मुख्य अभियंता व एम डी उपस्थित हुए जबकि मोहम्द आज़म खान उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए जल निगम के चेयरमैन आज़म खान को वारन्ट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति रविंद्र नाथ मिश्रा द्वतीय की खंडपीठ ने जल निगम की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं।
विदित हो कि जल निगम के अधिशाषी अभियंता धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई थी । याची ने राज्य सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर कहा कि याची धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभाग द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ही नही है । कई अन्य खामियों की भी बात याची की वकील सविता जैन ने अधिकरण के समक्ष रखी ।
सुनवाई के बाद अधिकरण ने याचिका स्वीकार कर ली थी। इस आदेश के खिलाफ जल निगम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई है ।
जलनिगम की ऒर से कहा गया कि जलनिगम द्वारा जारी आदेश जिससे याची के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही थी सही है । दस्तावेजो में कई अनियमितता पाए जाने पर अदालत ने पिछली 17 फ़रवरी को अदालत ने अधिकारियो के साथ चेयरमैन आजमखान को भी तलब किया था । इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी ।