भोपाल। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी बनाए गईं बर्खास्त आईएएस अफसर टीनू जोशी को बुधवार को स्थायी तौर पर जमानत दे दी। जस्टिस एसके गंगेले की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। टीनू जोशी के एडवोकेट प्रतुल्लय शांडिल्य के मुताबिक, जोशी को हाईकोर्ट ने स्थायी जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व आईएएस दंपती टीनू और अरविंद जोशी व उनके परिजनों व मित्रों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और अवैध निवेश करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में लोकायुक्त ने 1 मार्च 2014 को विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की अदालत में अभियोग पत्र पेश किया था। मामले में फरार आईएएस दंपति में टीनू जोशी ने 13 जनवरी 2015 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
इस दौरान वह 2 फरवरी तक जेल में रही। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी 2015 को टीनू जोशी 3 महीने की अंतरिम जमानत देते हुए 2 मई को विचारण न्यायालय में पेश होने को कहा था। 2 मई को टीनू जोशी कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिस कारण उनके खिलाफ 5 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जोशी को हाईकोर्ट इलाज के लिए अस्थायी जमानत देता रहा है। अब उन्हें स्थायी जमानत मिली हैं।
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