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आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को 4 साल की सजा

नई दिल्ली। अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले दोषी पाई गई हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें दोषी पाया।

दरअसल, इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने अपील की थी। शशिकला को चार साल की सजा हुई है। वहीं AIADMK ने बीजेपी पर अम्मा की पवित्रता धूमिल करने का आरोप लगा है। 

शशिकला की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। उनकी लीगत टीम सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांग सकती है। शशिकला के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी लीगत टीम कोर्ट से अनुमति मांगेगी।

वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लैंडमार्क जजमेंट करार दिया है। कोर्ट का जजमेंट कई पन्नों का है। फैसले से साफ संदेश आ रहा है कि भ्रष्टाचार की इस देश में कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बड़ी जीत है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। बता दें कि ट्रायर कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसका मतलब ये हुआ कि शशिकला तुरंत गिरफ्तार की जाएंगी और तुंरत जेल भेजा जाएगा। इस मामले में शशिकला 6 महीने की सजा पहले ही काट चुकी हैं।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता की लंबे समय तक मित्र रहीं शशिकला के खिलाफ 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामला था। जिसमें निचली अदालत ने उन्हें जयललिता के साथ दोषी ठहराया था। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था।

 

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