इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेटी आरुषी की हत्या के मामले में सजा काट रही डा. नुपूर तलवार को बीमार मां से मिलने के लिए तीन सप्ताह की परोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। नूपुर तलवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस बाल कृष्ण नारायण और जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि, परोल की अवधि बीतने के बाद नूपुर तलवार को 22 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर करना होगा।गाजियाबाद की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डा नूपुर और उनके पति डा. राजेश तलवार को बेटी आरुषी और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी ठहराए जाने और सुबूत मिटाने के आरोप में 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 14 साल की आरूषि का शव 15 मई 2008 में नोएडा के जलवायु विहार स्थित उसके फ्लैट में मिला था। इस हत्या के लिए पहले शक हेमराज पर किया गया लेकिन दो दिन बाद उसी फ्लैट से हेमराज का शव बरामद होने के बाद इस हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal