नई दिल्ली। सरकार अघोषित धन रखने वालों को एक और मौका देने की तैयारी में है। इस सप्ताह प्रस्तुत योजना को अधिसूचित कर सकती है।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) में जमा करना होगा।
यह जमा 4 साल के लिए होगी, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक PMGKY 2016 को अधिसूचित करेगा जो ‘कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 का हिस्सा है।
लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी। एक अधिकारी ने कहा, ‘अधिसूचना में इस बात का ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है और कर भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें पीएमजीकेवाई योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।’
अधिसूचना में यह भी जिक्र हो सकता है कि PMGKY में घोषणा करने पर कोष के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाएगा और संपत्ति कर, दिवाली कानून तथा अन्य कराधान कानून से छूट होगी। परन्तु फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और विदेशी कालाधन कानून के तहत कोई छूट नहीं होगी।