नई दिल्ली: हावड़ा जिले की एक अदालत ने चार बच्चों की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मंगलवर को मृत्युदंड सुनाया। तीन बच्चे इसी व्यक्ति की अपनी संतान थे।
उलूबेरिया के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाषीश घोष ने रईस कुरैशी को दो बेटियों, एक बेटे और भांजे की हत्या का दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 40 वर्षीय कसाई कुरैशी को संदेह था कि ये उसके बच्चे नहीं थे और हत्या की वजह यही थी।
वर्ष 2011 में 14 नवंबर को कुरैशी के घर में शादी के मौके पर जब परिवार के सदस्य इकट्ठा हुए थे तब वह अपने तीन बच्चों को आसपास घूमाने के बहाने ले गया। उन सबके साथ कुरैशी का भांजा भी हो गया। कुरैशी इन सभी बच्चों को दामोदर नदी के समीप महीषरेखा ले गया, वहां उसने बच्चों को नदी में फेंक दिया और फिर वह भागकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ चला गया।
उसकी बेटियों- रौनक (4), अलीशा (ढाई साल), बेटा शाहिद (6) तथा भांजा हसन (6) के शव अगले दिन नदी में तैरते मिले। कुछ दिन बाद कुरैशी नदी में उसी जगह पहुंचा और उसने फिनाइल निगलकर खुदकुशी की कोशिश की। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी पहचान की। 21 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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