नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक और गुजरात मामलों के सह-प्रभारी गुलाब सिंह को दिल्ली पुलिस ने रविवार को सूरत के उमरा में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली ला रही है।
गुलाब सिंह गिरफ़्तार होने वाले आप के 14वें विधायक हैं। उनके खिलाफ जबरन धन वसूली के एक मामले में संयुक्त जांच में सहयोग न करने के आरोप में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
इस घटनाक्रम पर गुलाब सिंह ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सूचित किया था कि वह पार्टी के काम से गुजरात में हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस के गुजारात पहुंचने पर गुलाब सिंह ने सूरत के उमरा पुलिस थाने में खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम के समय को लेकर सवाल खड़ा किया है क्योंकि यह वारंट ऐसे समय में जारी किया गया है जब पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल 16 अक्तूबर को गुजरात में रैली करने वाले हैं। इसी रैली के ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने गुलाब सिंह को गिफ्तार कर लिया।
इस मसले पर आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, “जिस धारा में गुलाब सिंह को पकड़ने कई राज्य पार करके गुजरात पहुंच गई दिल्ली पुलिस, ऐसे मामले में कब दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्य में जाकर गिरफ़्तारी की थी?”
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गैरजमानती वारंट जारी करने के समय पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा था कि क्या 16 अक्तूबर को गुजरात के सूरत में होने वाली पार्टी की रैली से पहले विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “ सूरत रैली से ठीक दो दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक पूरी तरह फर्जी मामले में हमारे गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट हासिल कर लिया। क्या गुलाब को रैली से पहले गिरफ्तार किया जाएगा?”
इससे पहले दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम गुलाब सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट हासिल किया था। उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने पूछताछ से बचने के लिए बार-बार बहाने बनाए।
संगठित उगाही के इस गिरोह को लेकर सच्चाई की तह तक जाने के लिए उनका जांच में शामिल होना जरूरी है। उन्होंने कहा था, “हमने अदालत से गैर जमानती वारंट मांगा था और अदालत ने हमारा अनुरोध मान लिया। हम उनसे (सिंह) तत्काल जांच में शामिल होने के लिए कह रहे हैं”।