धार्मिक स्थलों, चैरिटेबल संस्थाओं में साफ-सफाई, संपत्ति, अकाउंट से संबंधित शिकायतों की सुनवाई जिला जज द्वारा किए जाने और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस सिलसिले में जनहित याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों, चैरिटेबल संस्थाओं में साफ-सफाई, संपत्ति, अकाउंट से संबंधित शिकायतों की सुनवाई जिला जज करें और अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे. शीर्ष कोर्ट का यह आदेश सभी मंदिरों, मस्जिदों, चर्च चैरिटेबल संस्थाओं और अन्य धार्मिक संस्थाओं पर लागू होगा. जिला जजों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को जनहित याचिका की तरह लिया जाएगा और इसके आधार पर ही हाई कोर्ट न्यायिक आदेश जारी कर सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्था को लेकर जनहित याचिकाओं की बाढ़ आ जाए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश के हरेक बड़े मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के साथ चैरिटेबल संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट जिला जज तैयार कराएंगे.