लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में होने जा रही महिला व पुरुष नर्स भर्ती मामले में फैसला देते हुए महिला नर्स भर्ती प्रक्रिया पूरी किये जाने के आदेश दिए हैं । वही पुरुष नर्स भर्ती के मामले में रोक लगा दी है । अदालत ने महिला नर्स भर्ती में पहले से संविदा पर कार्य कर रही महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार करने के आदेश भी दिए हैं ।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उप्पाध्यय की खंडपीठ ने याची अम्बुज कुमार सहित अन्य के मामलो का एक साथ निपटारा करते हुए दिए हैं। याचिका दायर कर कहा गया था कि महिला स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया । याचिका में कहा गया कि प्रदेश में लगभग 3000 महिला नर्स तथा 400 पुरुष नर्स की भर्ती स्वास्थ्य विभाग में की जानी है। इसके लिए विज्ञापन जारी किया। आरोप लगाया गया कि संविदा पर काम कर रही नर्सो को वरीयता नहीं दी जा रही । मांग की गई कि विभाग में पहले से संविदा पर कार्य कर रही नर्सो को वरीयता दी जाए। याचिका में भर्ती के लिए 12 जनवरी को जारी विज्ञपन को चुनौती दी गई हैं ।विज्ञापन को खरिज करने की मांग की गई थी । अदालत ने सुनवाई के बाद महिला नर्स भर्ती जारी रखने के आदेश दिए है । अदालत ने नियम कायदे पूरे ना होने के आधार पर पुरुष नर्स भर्ती पर रोक लगा दी है । अदालत ने सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा कर दिया ।