चंडीगढ़। पंजाब बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन ने निर्देश जारी करते हुये राज्य के समूह स्कूलों में जंक फूड पर पांबदी लगा दी है। जिस के अधीन जुलाई 2016 महीनें में ही कमीशन द्वारा गठित कमेटियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। इस संबधी गुरूवार को जानकारी देते हुये पंजाब बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने बताया कि स्कूलों में मिल रहा जंक फूड एक गंभीर मामला है जिसके संबध में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन द्वारा निर्देश जारी हुआ है कि स्कूलों में मिलने वाला जंक फूड या एचएफएसएस (फूड इन हाई फैट,साल्ट एंड शुगर)वाला भोजन बच्चों के स्वास्थ्य पर कई प्रकार के बुरे प्रभाव डाल रहा है। जोकि बच्चों में शुगर, हाईपरटैशन (मानसिक तनाव)आदि बीमारियेां का कारण बनती है। इन बीमारियों और बचपन में बढ़ रहे मोटापे से बच्चों के शरीरिक विकास और उच्च स्तर पर समाज का ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। चेयरमैन कालिया ने बताया कि इस संबध में कमीशन ने वी/के 13(1) (एफ)एंड(के)आफ का सीपीसीआर एक्ट 2005 अधीन इस मामले का गंभीर नोटिस लिया है। इस संबध में विशेष रूप में ‘फूड सेफटी एंड स्टैटर्ड अथारटी आफ इंडिया’(एफएसएसएआई) ने दिशा निदे्रश जारी किये है जिसके अधीन देश के बच्चों के लिए स्वस्थ, पोष्टिक, बढिया और स्वच्छ भोजन ही खाने के लिए उपलब्ध करवाना है जिसको यकीनी रूप में लागू करवाने के लिए प्राइवेट स्कूलों (सीबीएसई,नान-सीबीएसई और स्टेट बोर्ड से प्रमाणित) से लिखित तौर पर लिया जाएगा कि उनके द्वारा स्कूलों में जंक फूड/एचएफएसएस (फूड इन हाई फैट,साल्ट एंड शुगर) वाला भोजन नही दिया जा रहा है। चेयरमैन कालिया ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन और ‘फूड सेफटी एंड स्टैटर्ड अथारटी आफ इंडिया’(एफएसएसएआई) के निर्देशों को सख्ती से लागू करवाने के लिए राज्य स्तर पर कमेटियां गठित की गई है जिनके द्वारा जुलाई 2016 से ही राज्य के समूह स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा।