पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को बर्खास्त कर दिया. उससे पहले एक उच्च-स्तरीय संवैधानिक निकाय ने देश की प्रभावशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने के लिए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी.
सर्वोच्च न्यायिक परिषद (एसजेसी) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाने की सिफारिश की थी, जो आईएसआई को निशाना बनाने वाले अपने विवादित भाषण को लेकर कथित कदाचार के आरोप का सामना कर रहे थे.
21 जुलाई को रावलपिंडी जिला बार एसोसिएशन को संबोधित करने के दौरान न्यायमूर्ति सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि आईएसआई अपने अनुकूल निर्णय पाने के लिए न्यायाधीशों के पैनल के गठन संबंधी न्यायिक कार्यवाही में हेरफेर कर रही है.
पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश से इस बयान पर संज्ञान लेने के लिए कहा था. उससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी के विरुद्ध आरोपों को खारिज कर दिया था.
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