लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मियों की अविवाहित,विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।रोडवेज के प्रबंध निदेशक अशीष कुमार गोयल ने शनिवार को कहा कि परिवहन निगम एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को परिवारिक पेंशन का लाभ देगा। इस पेंशन के दायरे में अविवाहित,विधवा व तलाकशुदा पुत्रियां आयेगी। उन्होंने कहा कि एक जून 1972 से 18 जून 1981 के बीच नियुक्त कर्मियों के सेवानिवृति के बाद उनके आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन दी जायेगी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिेये गये हैं।
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