नई दिल्ली। उच्चत्तम न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को झटका देते हुए उनकी परोल रद्द कर दी। न्यायालय ने सुब्रत राय का परोल बढ़ाने से इंकार करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राय की परोल रद्द की और उन्हें हिरासत में लिए जाने का निर्देश दिया।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के तहत राय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ाई थी। सुब्रत राय को उनकी मां के अस्वस्थ होने पर मानवीय आधार पर जेल से गत मई में परोल पर छोड़ा गया था। बाद में निवेशकों का धन लौटाने के लिये पैसे की व्यवस्था करने को लेकर उनका परोल जारी रखा गया।गौरतलब हैं कि न्यायालय ने सहारा समूह से कहा था कि वह यह खुलासा करे कि 25,000 करोड़ रुपये उसने कहां से जुटाये तथा निवेशकों को धन लौटाकर पाक साफ हो। न्यायालय ने कहा था इतनी बड़ी राशि आसमान से नहीं टपक सकती।
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