बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 लाख के ज्यादा की रकम के कैश में लेन-देन पर रोक लगा दी है। अब एक अप्रैल से जो व्यक्ति जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा, उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।
2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। एक साक्षात्कार में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा, जो व्यक्ति जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘यदि आप चार लाख रुपये नकद स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख रुपये नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपये होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा।’
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