नई दिल्ली । आयकर विभाग ने वित्तीय संस्थानों द्वारा करदातों से मिली 15जी व 15एच घोषणाएं त्रैमासिक रुप से अपलोड करने की अंतिम समयसीमा बढाई है। फार्म 15जी व 15एच वे लोग भरते हैं जिनकी आय कराधान सीमा से नीचे है औश्र जो ब्याज आय पर टीडीएस कटौती में छूट चाहते हैं। सीटीबीटी का कहना है कि वित्तीय संस्थानों को अक्तूबर 2015 से मार्च 2016 के बीच मिले फार्म अब पोर्टल पर 31 अक्तूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं जबकि पहले यह समयावधि जून 2016 तक थी। इसी तहर अप्रैल जून 2016 के दौरान मिली घोषणाओं को अब 31 अक्तूबर 2016 तक दाखिल किया जा सकता है।