शहडोल। गोहपारू थानाक्षेत्र अंतर्गत आरोपी राम मनोज बैगा ने ग्राम दुलदार के जंगल लकड़ी बीनने गई अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर जंगल में फेंक दिया था। उक्त मामले में डीजे कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया।
फैसले में डीजे प्रद्दुम्न सिंह ने आरोपी राम मनोज बैगा को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया साथ ही 5 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।मई 2013 में आरोपी राम मनोज बैगा ने 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ जंगल में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
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