बेंगलुरु लोग अपनी बेटी की खुशियों की खातिर क्या कुछ नहीं करते लेकिन बेंगलुरु के एक 64 साल के शख्स ने अपनी ही बेटी की शादी तुड़वाने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई। पिता का यह रुख कोर्ट को नहीं भाया और उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।
दरअसल, लड़की के पिता बेंगलुरु के राजाजी नगर निवासी हनुमनथप्पा बेटी की लव मैरिज से खुश नहीं है। उनकी बेटी ने अंतरजातीय शादी की थी। उन्होंने 2013 में फैमिली कोर्ट में बेटी का तलाक कराने की अर्जी दी। हालांकि कोर्ट ने 2015 में उनका अपील खारिज दी। इसके बाद हनुमनथप्पा ने हाई कोर्ट में अपील की।
कोर्ट की सुनवाई में शादीशुदा जोड़े के वकील ने कहा कि संतोष और काव्याश्री ने लंबे प्रेम प्रसंग के बाद शादी की थी। हालांकि काव्याश्री अपने पिता के साथ रह रही हैं। वकील का कहना है कि प्रेमी जोड़ा जो शादी कर चुका है, एक दूसरे से तलाक नहीं चाहता है। इस पर कोर्ट ने दोनों परिवारों को पेश होने के लिए कहा और उनकी राय ली। संतोष और काव्याश्री ने एक दूसरे के साथ ही शादी निभाने का बयान दिया।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने हनुमनथप्पा का केस खारिज कर दिया और उन पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
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