नई दिल्ली।|पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला के आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख संजीव त्यागी, वकील खेतान को आज जमानत दे दी है।
दिल्ली की उक्त अदालत ने 4 जनवरी को पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को वीवीआई हेलीकॉप्टर घोटाले में यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कुछ शर्तों के साथ दोनों आरोपियों को दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत दी।
अदालत ने दोनों को सबूतों से छेड़छाड़ ना करने और गवाहों को प्रभावित ना करने का आदेश दिया। अदालत ने पूर्व में 72 साल के पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी को जमानत देते हुए कहा था कि सीबीआई कथित रिश्वत की रकम और वह कब दी गयी, यह बताने में नाकाम रही।
अदालत ने कहा था कि सीबीआई ने जब भी तलब किया, त्यागी जांच में शामिल हुए और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की या मामले के गवाहों को प्रभावित किया।
2007 में सेवानिवृत्त हुए त्यागी और उनके रिश्तेदार संजीव एवं खेतान को मामले में सीबीआई ने नौ दिसंबर, 2016 को गिरफ्तार किया था। मामला संप्रग-2 सरकार के शासनकाल में ब्रिटेन की कंपनी अगस्तावेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।