नई दिल्ली। अगर आपने आयकर विभाग को अपने आधार नंबर की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है तो जल्द उसे उपलब्ध करा दें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन नंबर रद्द किया जा सकता है। सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को पेश किए गए वित्त विधेयक में यह प्रावधान किया है। इसके बाद अब आयकर विभाग को आधार नंबर देना जरूरी हो गया है।
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