लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आरटीओ आफिसों में आधार कार्ड अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तथा वाहनों के पंजीकरण कराने में पता और आयु के प्रमाण के रूप में मान्य होगा। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में 22वां संशोधन कर दिया है।परिवहन आयुक्त के.रविंद्र नायक ने मंगलवार को बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
इसके साथ ही वे वाहनों का पंजीकरण कराने में एवं किसी भी तरह का डीएल बनवाने में पता और आयु के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में 22वां संशोधन कर दिया है।उन्होंने बताया कि लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लोगों के पते एवं आयु के साक्ष्य के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पेंशन पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों केपहचान पत्र के साथही आधार कार्ड अब पांचवें प्रमाण पत्र के रूप मान्य होंगे। श्री नायक ने कहा कि यदि अब आरटीओ विभाग का कोई भी अधिकारी आधार कार्ड को आयु और पते के प्रमाण के रूप में नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।बता दें कि उत्तर प्रदेश आरटीओ आफिसों में पहले आधार कार्ड को आयु और पते के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। इसके साथ ही अब भी कुछ अधिकारी आधार को आयु और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं।