केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। यह जानकारी कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलन्ट्री एजेंसी की 30वीं बैठक में उन्होंने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है जिसमें तकनीक के जरिए बिना बैंक जाए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 
यह फैसला ऐसे समय में आया है कि जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ रिटायर्ड कर्मचारी बैंक और आधार लिंकिंग न होने की स्थिति में पेंशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी बैठक के मिनट्स के अनुसार है।
आधार 12 अंकों का होता है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जारी करता है। इसे पहचान और पते के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में करीब 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनर्स हैं।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कॉन्स्टैंट अटैंडेंस अलाउंस को 4500 रुपये से बढ़ाकर 6750 रुपये कर दिया गया है। यह एक जुलाई, 2017 से प्रभावी हो चुकी है
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