मुंबई। सीट से ज्यादा बुकिंग करने और इसके बाद बोर्डिंग से मना कर देने पर अब एयरलाइंस को 20ए000 रुपए तक हर्जाना देना होगा। पहले यह सीमा 4000 रुपए थी। हालांकि उड़ान में देरी की स्थिति के लिए किसी तरह के हर्जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने सिविल एविएशन रिक्वायरमैंट्स ;सीण्एण्आरण्द्ध में बदलाव किया है जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इसके अनुसार यदि एयरलाइंस बोर्डिंग से मना करने के बाद 1 घंटे के भीतर की दूसरी उड़ान में यात्री को सीट मुहैया करवा देती है तो उसे कोई हर्जाना नहीं देना होगा। यदि तय समय से 1 घंटे के बाद लेकिन 24 घंटे से पहले की किसी उड़ान में वह सीट उपलब्ध करवाती है तो मूल किराया और ईंधन सरचार्ज का 200 प्रतिशत हर्जाना देना होगा। हालांकि यह राशि अधिकतम 10ए000 रुपए होगी। यदि वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे के बाद उपलब्ध करवाई जाती है तो उस स्थिति में हर्जाना मूल किराए और ईंधन सरचार्ज का 400 प्रतिशत होगा। यह हर्जाना राशि 20ए000 रुपए से अधिक नहीं होगी।