नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि और कार्यकर्ता सुमन गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका द्वारका की सत्र अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ जनकपुरी थाने में केस दर्ज किया था। महिला कार्यकर्ता ने अपने एक साथी के साथ हुए विवाद के बाद 15 जुलाई को कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। द्वारका अदालत के इस फैसले के बाद विधायक राजेश ऋषि और एक अन्य कार्य़कर्ता की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। विधायक ऋषि ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि वह आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला कार्यकर्ता को जानते ही नहीं है।
