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आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों पर लगे, लाभ का पद का आरोप EC ने किया खारिज

लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों पर सभी तरह के आरोप खारिज कर दिए हैं. ये मामला रोगी कल्याण समिति से जुड़ा हुआ था. यानी इस मामले में 27 विधायकों पर लगा लाभ के पद का आरोप अब खारिज हो गया है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चुनाव आयोग की इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी 27 विधायकों पर लटकी अयोग्यता की तलवार भी खत्म होगी.

गौरतलब है कि विभोर आनंद ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसपर आज फैसला आया है. विभोर आनंद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 27 विधायक रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर तैनात हैं, इस लिहाज से ये मामला लाभ के पद का बनता है.

आपको बता दें कि रोगी कल्याण समिति एक एनजीओ की तरह काम करता है, ये अस्पताल के प्रबंधन से जुड़ा है.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के अन्य 20 विधायकों पर भी संसदीय सचिव का लाभ का पद मामला चल रहा है. इस मामले की सुनवाई भी चुनाव आयोग में ही चल रही है.

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