बीजिंग । चीन ने हॉन्ग कॉन्ग की स्वतंत्रता की मांग को दबाने के लिए नया कड़ा कानून बनाया है। सोमवार को चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था ने ये कानून पारित किया।
अभी हॉन्ग कॉन्ग चीन के अधीन अर्ध-स्वायत्तशासी क्षेत्र है। चीन की सरकारी समाचार एजैंसी शिन्हुआ के अनुसार हॉन्ग कॉन्ग एवं मकाऊ मामलों के मंत्रालय ने “बेसिक लॉ ऑफ हॉन्ग कॉन्ग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन” (एसएआर) से जुड़े नए कानून को “बहुत जरूरी” और “समयानुकूल” बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था “हॉन्ग कॉन्ग की स्वतंत्रता” पर रोक लगाएगी।
नए कानून के अनुसार हॉन्ग कॉन्ग पर चीन का केंद्रीय नियंत्रण और मजबूत किया जाएगा।चीनी मंत्रालय ने कहा है कि “नया कानून हॉन्ग कॉन्ग समेत समस्त चीनी जनता की भावनाओं” का प्रतिनिधित्व करता है।
इस कानून के बाद हाल ही में चुनाव जीतने वाले हॉन्ग कॉन्ग के 2 युवा सांसदों याऊ वाइचिंग और बैजियो लियुंग पर अप्रत्यक्ष रोक लग जाएगी।ये दोनों सांसद हॉन्ग कॉन्ग की स्वतंत्रता के समर्थक हैं।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal