हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस पर विचार- विमर्श के लिए दोनों सदनों का दो दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने कहा कि जीएसटी विधेयक से राज्य को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं होगा। ऐसा इसलिये है कि विधेयक केवल वैट के वाणिज्यिक कर घटक संबंधित है और राज्य को पेट्रोल और उत्पाद शुल्क पर पहले की भांति कर लाभ मिलता रहेगा। बिल को दोनों सदनों ने आज पारित कर दिया। अब भी जीएसटी को लागू करने के लिए 5 विधानसभाओं में पारित होना बाकी है। इससे पहले यह बिल 12 अगस्त को असम, 16 अगस्त को बिहार, 17 अगस्त को झारखंड, 22 अगस्त को हिमाचल व छत्तीसगढ़, 23 अगस्त को गुजरात और 24 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा, 29 अगस्त को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया है।
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