थोड़ी ही देर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी राजद से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव को पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में आरोपी रही सुलेखा देवी को भी उम्रकैद की सजा और 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इसके साथ ही अन्य चार दोषियों को 10- 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 15 दिसंबर को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें राजवल्लभ यादव और अन्य पांचों आरोपी कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले की सुनवाई पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में हुई थी।
नौ फरवरी 2016 को राजवल्लभ यादव ने एक नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों में शामिल सुलेखा देवी ने बर्थ डे पार्टी के बहाने अनजान जगह पर ले जाकर उसे जबरन शराब पिलाई और फिर उसे राजवल्लभ के हवाले कर दिया। राजवल्लभ ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था।
राजबल्लभ प्रसाद को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 व 8 के तहत दोषी करार दिया गया है। वहीं अभियुक्त सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए व आईपीसी की धारा 109, 120बी एवं 376 के तहत तथा इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत धारा 4 एवं 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत दोषी करार दिया गया था।
मामले में अन्य अभियुक्त संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, छोटी देवी व टूसी देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने एवं आईपीसी की धारा 366 ए के तहत तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत दोषी करार दिया गया था और सबको दस-दस साल जेल की सजा सुनाई गई है।