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दिल्ली में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन

नई दिल्ली। एनजीटी ने प्रदूषण पर सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली में 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाए. आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा, उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए।’’ जिसके बाद ट्रांसपोर्ट असोसिएशन के दीपक सचदेवा ने एनजीटी से बात करते हुए कहा कि वह इस निर्देश के खिलाफ हैं और इसकी कई वजहें हैं। हर 12 साल पुरानी कार प्रदूषण फैला रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि इन गाड़ियों को हटाने के फैसले को लागू करने के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए।

delhis-odd-even-car-rule-to-reduce-pollutionऑड-इवन से नहीं सुधरे हालात-
एनजीटी ने अपने जारी आदेश में कहा ऑड-इवन के दौरान भी हवा की गुणवत्ता नहीं सुधरी, इसकी एक वजह पुराने वाहन हैं। दुनिया भर में रिसर्च में सामने आया है डीजल के वाहनों से कई गुना प्रदूषण होता है। राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और दिल्ली के लोगों को इससे निजात मिलनी ही चाहिए। यहां बता दें कि 15 साल या इससे पुराने डीजल वाहनों पर राजधानी में पहले ही बैन है।

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