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पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 साल कारावास

murमोर्सी | मिस्र की एक अदालत ने शनिवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 वर्षों की जेल की सजा सुनाई।  एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें साल 2012 में प्रेसिडेंशल पैलेस के बाहर हिंसा और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। 

मामला दिसंबर 2012 का है, जब प्रेसिडेंशल पैलेस के बाहर मुर्सी समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई थी। मुर्सी के खिलाफ देशव्यापी व्यापक विरोध-प्रदर्शन के कारण सेना ने साल 2013 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। जेल ब्रेक मामले में बीते साल 17 मई को मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के उनके 106 समर्थकों को मौत की सजा सुनाई गई थी।

मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ आतंकवादी संगठन हमास और हिजबुल्ला समूह की साजिश के मामले में मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के 7 अन्य सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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