नई दिल्ली । मुकदमों की रिपोर्टिंग करते समय जजों और वकीलों के नाम न छापने के निर्देश देनेवाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत ने इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता एस भास्कर माथुराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी ।