पटना। बिहार में गया के बहुचर्चित रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को उच्च न्यायालय ने बुधवार रात नौ बजे जमानत दे दी। रॉकी को मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की एकल पीठ ने जमानत दी है ।
न्यायालय ने जमानत देते हुए शर्त रखी कि रॉकी ट्रायल में सहयोग करेगा। हर तारीख पर वह हाजिर होगा। इसके साथ ही वह गवाहों को डराएगा और धमकाएगा नहीं। रॉकी यादव निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी और बिंदी यादव का बेटा है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले पर बहस होने के उपरांत रॉकी यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदित्य के पिता ने गुरुवार को कहा कि रॉकी यादव को जमानत देना दुखद घटना है । इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं मेरे घर आकर आश्वासन दिए थे कि न्याय मिलेगा। पांच महीने में क्या यही न्याय है? आदित्य की लड़ाई हमलोग नहीं लड़ेंगे। बिहार की जनता को इंसाफ देना है तो नीतीश कुमार स्वयं लड़ेंगे।
जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता नीरज कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रॉकी को सजा दिलाने के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। नीरज ने कहा कि दोषी को सजा दिलाने के लिए सरकार अंत तक लड़ेगी। फिलहाल सरकार इस मामले का अध्ययन कर रही है।