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सारण मिड-डे मील मामले में प्रिसिंपल को 10 साल की सजा

chapra mdmबिहार के सारण जिले के कोर्ट ने गंडामन सरकारी प्राथमिक स्कूल के मिड डे मील मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल मीना देवी को 10 साल की सजा सुनाई है। 25 अगस्त को मीना देवी को इस मामले में दोषी पाया गया था। वहीं इस मामले में एक और आरोपी उनके पति अर्जुन राय को ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया है। बता दें कि ये मामला बिहार के सारण जिले का है जहां 16 जुलाई 2013 को धर्मस्ती गंडामन प्राथमिक स्कूल में मिड डे मिल खाने के बाद 23 बच्चों की बच्चों मौत हो गई थी। बता दें कि उस दिन करीब 80 बच्चों ने सोयाबिन करी और चावल खाए थे। दरअसल उस दिन स्कूल में किताबें भी बांटी गई थी जिसकी वजह से रोज के मुकाबले ज्यादा बच्चे उपस्थित थे। उसके बाद स्कूल को पास के गांव में शिफ्ट कर दिया गया था जहां कई दिनों बच्चों ने खाना खाने से मना किया था।सारण जिले के जिला एंव सत्र न्यायाधीश वीए तिवारी ने मीना देवी को धारा 304 और 308 के तहत 10 साल की सजा सुनाई है।

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