नई दिल्ली। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलाने के फैसले में एक वकील की संशोधन की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से छूट दे दी है।
कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांगों के व्यवहार से राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जरूर झलकना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राष्ट्र गान चलते समय सिनेमा हॉल का दरवाजा बाहर से बंद नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा घरों में सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा और सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में अनिवार्य रूप से खड़ा होना होगा।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी निर्देश दिया था कि राष्ट्रगान चलते समय सिनेमा हॉल के दरवाजों को बंद रखा जाए और राष्ट्रीय ध्वज पर्दे पर दिखाई दे।
कोर्ट ने कहा कि पहले आप भारतीय हैं। दूसरे देशों में आप शर्तों को मानते हैं और यहां कोई शर्त नहीं मानना चाहते। कोर्ट ने कहा कि यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे।